करोल माउंटेन पर न हो किसी भी तरह का खनन
शिमला – प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि सोलन स्थित करोल माउंटेन में किसी भी तरह का अवैध खनन न हो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने उक्त आदेश पारित किए। प्रार्थी श्याम दत्त शर्मा ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी किशोरी लाल द्वारा करोल माउंटेन पर अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि करोल माउंटेन पर किसी भी तरह का खनन न तो किया जाए और न ही उसे किसी भी तरीके से उठाया जाए। वहीं एक अन्य मामले में भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल और विभागीय जांच भुगत रहे गौरव शर्मा न्यायिक अधिकारी ने हाई कोर्ट के समक्ष विभागीय जांच को विलंब करवाने के गुहार लगाईं है। प्रार्थी ने दलील दी है कि जब तक उसके खिलाफ आपराधिक मामले में ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसके खिलाफ विभागीय जांच न की जाए। मामले की सुनवाई 22 सितंबर को निर्धारित की गई है।
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