कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश
अब राधे मां का नंबर
चंडीगढ़— डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद अब खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब पुलिस को आदेश दिया है कि उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। पंजाब के फगवाड़ा निवासी सुरेंद्र मित्तल ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर स्वयं-भू देवी अवतार राधे मां के खिलाफ मामला दर्ज कराने की अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कपूरथला पुलिस को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि अब तक इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। सुरेंद्र मित्तल ने कुछ महीने पहले राधे मां के खिलाफ पंजाब पुलिस को शिकायत दी थी कि राधे मां उसको रात-बेरात फोन करके परेशान करती है और डरा-धमकाकर उसे अपने खिलाफ बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है। पंजाब पुलिस को अब इस मामले में हाई कोर्ट के सामने 13 नवंबर से पहले जवाब देना है। पुलिस को यह भी बताना है कि इस मामले में आपराधिक मामला बनता है या नहीं।
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