चंबा में स्थापित होंगे 599 मतदान केंद्र

By: Sep 19th, 2017 12:06 am

चंबा —  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुदेश मोख्टा ने कहा कि चंबा जिला में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 599 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से चुराह विधान सभा क्षेत्र में 117, भरमौर में 142, चंबा में 118, डलहौजी में 107, जबकि भटियात में 115 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि 599 मतदान केंद्रों में से 22 अत्यधिक संवेदनशील जबकि 96 संवेदनशील हैं। उपायुक्त ने कहा कि 15 सितंबर को मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 345941 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 176902 पुरुष और 169039 महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के बाद इस संख्या में मतदाताओं का और इजाफा भी हो सकता है। वे सोमवार को कार्यालय परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में चंबा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता हैं। चंबा विधानसभा क्षेत्र में 73037 मतदाता पंजीकृत हुए हैं। इसके बाद भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 70037, भटियात विधानसभा क्षेत्र में 69925, चुराह विधानसभा क्षेत्र में 67155, जबकि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 65787 मतदाताओं का पंजीकरण हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए करीब 5000 चुनाव कर्मी और सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो मतदान केंद्र महिला मतदान केंद्र के तौर पर स्थापित होंगे, जिनमें महिलाकर्मी ही चुनाव से संबंधित ड्यूटी का निर्वाहन करेंगी । सुदेश मोख्टा ने यह भी बताया कि इस बार मतदाताओं को मतदान के समय वोटर वेरिफाइएबल पेपर आडिट की सुविधा भी रहेगी। इसके माध्यम से मतदाता यह जान पाएगा कि उसने जिसे मत दिया क्या उसी को मिला या नहीं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 599 मतदान केंद्रों में से 62 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां कनेक्टिविटी की समस्या है। इन मतदान केंद्रो को भी सैटेलाइट फोन या अन्य संचार माध्यम से जोड़ा जाएगा। 1200 से अधिक मतदाताओं की संख्या होने पर एक अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित होता है। चंबा जिला में डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के तहत छुद्रा जबकि भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत बगढ़ार में 2-2 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि जिले में अब कोई भी और मतदान केंद्र स्थापित नहीं होगा। चुनावी खर्च को लेकर जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी 28 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग द्वारा खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख तय की है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी सरकारी संपत्ति पर कोई भी पोस्टर अथवा अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगा सकेगा। ऐसा करने पर यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चुनावी खर्च पर व्यय निगरानी समिति के अलावा मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति भी नजर रखेगी।


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