छह हफ्ते में सुलझाएं विवाद

By: Sep 8th, 2017 12:02 am

एसवाईएल नहर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश

नई दिल्ली— सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट में केद्र सरकार ने कहा कि मामले में बातचीत का दौर जारी है। एटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताभ राय और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ से अनुरोध किया कि वह इस मसले के हल के लिए केंद्र सरकार को कुछ और मोहलत दे, जिसे पीठ ने मान लिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार को छह सप्ताह का वक्त देते हुए अगली सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। फिलहाल कोर्ट के आदेशानुसार यथास्थिति बरकरार रहेगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार को इस मसले का शांतिपूर्वक समाधान निकालने के लिए दो महीने का वक्त दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अदालती आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए और इसका पालन होना चाहिए। अदालत ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार के लिए आदेश का पालन करना उनका दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा व पंजाब को यह सुनिश्चित करने केलिए कहा है इस मामले को लेकर किसी तरह का धरना-प्रदर्शन न हो। इससे पहले पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि पिछले साल अधिसूचना के बाद किसानों को दी गई जमीनों को वापस लेना संभव नहीं है।  इससे पहले सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिया है।


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