नियम तोड़ने वाले टीचर नपेंगे

By: Sep 14th, 2017 12:02 am

शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों को जारी किए जांच के निर्देश

शिमला— शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन निजी स्कूलों ने सत्र 2017-18 के लिए संबंधित उपनिदेशकों से मान्यता पत्र लिए हैं, उन स्कूलों में व्यवस्थाओं को जांचा गया है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कुछ मामलों में सामने आया है कि  निजी स्कूल ने कई नए शिक्षकों को नियुक्ति दी है, लेकिन नियुक्तियों को लेकर आरटीई के तहत निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया है। इसे देखते हुए उपनिदशकों को इन स्कूलों में निरीक्षण करने को कहा गया है और नियमों को दरकिनार करने वाले स्कूलों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके साथ ही पहले से स्कूलों में तैनात शिक्षकों को निर्धारित योग्यता पूरी करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के निजी स्कूलों में करीब दो हजार ऐसे शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं, जो आरटीई के मुताबिक शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। हालांकि हाल ही में शिक्षकों को योग्यता पूरी करने के लिए 2021 तक का वक्त दिया गया है। इसके अलावा कई स्कूल नोटिस बोर्ड पर शिक्षकों की जानकारी और स्कूल संबंधित जरूरी जानकारियों भी प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं।  गौर हो कि हाल ही में कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार ने इस संबंध में कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का कार्य जिला के निजी स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं व उनका स्टेटस संबंधी जानकारी इक्ट्ठा करना था। केंद्र की ओर से भी आरटीई एक्ट के तहत यह निर्देश जारी किए थे कि सभी शिक्षकों को 2019 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। विभाग की ओर से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूलों में करीब आठ सौ और निजी स्कूलों में दो हजार ऐसे शिक्षक हैं जो आरटीई नियमों के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करते।


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