बिक्रेता 13 अक्तूबर तक करें आवेदन

By: Sep 8th, 2017 12:05 am

धर्मशाला —  प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में दीपावली त्योहार के दौरान पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही की जाएगी। पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन द्वारा भी  स्थानों को चिन्हित किया गया है। निर्धारित किए गए इन स्थानों पर लाइसेंस व प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। बिना अनुमति के पटाखों की दुकानें सजाने वाले विक्रेताआें पर प्रशासन द्वारा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम धर्मशाला श्रवण मांटा ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव और जन सुरक्षा के लिए उपमंडल धर्मशाला के अंतर्गत तहसील धर्मशाला में पटाखों की ब्रिकी चिन्हित स्थानों पर की जाएगी। उन्होंने बताया धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। पटाखों की ब्रिकी के लिए डीआईजी कार्यालय धर्मशाला के समीप पुलिस मैदान, कोतवाली बाजार सामुदायिक भवन के नजदीक खुली जगह, मकलोडगंज के भागसू नाग रोड पर सब्जी मंडी की खुली जगह और दाड़ी मेला मैदान को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस एवं अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही उक्त स्थानों पर पटाखे बेच सकेंगे। इसे लेकर इच्छुक विक्रेता 13 अक्तूबर 2017 तक उपमंडलाधिकारी धर्मशाला कार्यालय में अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 13 अक्तूबर के उपरांत अनुमति के लिए कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई

श्री मांटा ने बताया कि चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और इसकी अनुपालना न करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने पटाखा विक्रेताओं को ग्राम पंचायतों में खुले स्थानों पर ही पटाखे बेचने के निर्देश दिए है।


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