बिना लाइसेंस दवा बेचने पर तीन साल जेल
चंबा — जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा योगेश जसवाल की अदालत ने जोगिंद्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी गुरदासपुर पंजाब को बिना लाइसेंस के दवा बेचने के आरोप में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारवास भोगना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला ड्रग इंस्पेक्टर नरेंद्र ठाकुर ने की। जिला ड्रग इंस्पेक्टर नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि जोगिंद्र सिंह राख कस्बे में बिना लाइसेंस के दवा की दुकान चलाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। करीब तीन वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जोगिंद्र सिंह की दुकान पर दबिश दी थी। दुकान के निरीक्षण दौरान जोगिंद्र सिंह बिना लाइसेंस के दवा बिक्त्री करते पाया गया। मामले की कागजी औपचारिकताएं पूरी कर चालान अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जोगिंद्र सिंह को बिना लाइसेंस दवा बेचने का दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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