बेनजीर हत्याकांड में मुशर्रफ भगोड़ा घोषित
इस्लामाबाद— बेनजीर भुट्टो हत्या मामले पर आतंक निरोधी अदालत (एटीसी) की ओर से गुरुवार को फैसला सुनाया गया, जिसमें दो को कैद और पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया। साथ ही परवेज मुशर्रफ को फरार घोषित कर दिया गया है। एक दशक से लंबित इस मामले पर सुनवाई के बाद एटीसी जज अशगर अली खान ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने रावलपिंडी के तत्कालीन पुलिस प्रमुख सऊद अजीज तथा रावल शहर के पुलिस अधीक्षक खुर्रम शहजाद को 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई तथा पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना किया है। अदालत ने प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के पांच आरोपियों रफाकत हुसैन, हसनैन गुल, शेर जमां, एतजाज शाह तथा अब्दुल राशिद को बरी कर दिया है। गौर हो कि पाकिस्तान में चुनाव प्रचार के दौरान 27 दिसंबर, 2007 को भुट्टो की हत्या कर दी गई थी।
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