रेप मामले में तेजपाल पर आरोप तय
पणजी — तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ उत्तरी गोवा के मापुसा स्थित कोर्ट ने गुरुवार को आरोप तय किए। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप), 341, 342, 354ए, 354 बी के तहत आरोप तय किए गए। तेजपाल पर अपनी जूनियर सहकर्मी का लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप है। चार्जशीट की कॉपी तेजपाल को सौंप दी गई है। तरुण तेजपाल के वकील एक महीने का वक्त चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने और वक्त देने से साफ मना किया। बता दें कि तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को लेकर बांबे हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने निचली अदालत में आरोप तय किए जाने पर रोक की भी मांग की थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में आरोप तय करने पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी।
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