विमान में अभद्रता पर आजीवन प्रतिबंध
नई दिल्ली— विमान में अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों के लिए शुक्रवार से कड़े नियम लागू हो गए हैं और अब ऐसे यात्रियों पर तीन महीने से लेकर आजीवन प्रतिबंध तक लगाया जा सकेगा। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने ‘नो फ्लाई सूची’ के नियम जारी करते हुए बताया कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है, जिसने संरक्षा के आधार पर उदंड यात्रियों की सूची बनाने की व्यवस्था की है। उदंड यात्रियों के अलावा इस सूची में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिन्हित लोगों को भी शामिल किया जाएगा। अन्य देशों में अब तक सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिन्हित व्यक्तियों के उड़ान भरने पर प्रतिबंध की व्यवस्था है। श्री राजू ने बताया कि यात्रियों की अभद्रता के तीन स्तर तय किए गए हैं और उसी के अनुरूप प्रतिबंध की अवधि निर्धारित की गई है। पहले स्तर में साथी यात्री या चालक दल के सदस्यों के साथ मौखिक अभद्रता, दूसरे स्तर में शारीरिक अभद्रता एवं हमला तथा तीसरे स्तर में जानलेवा या विमान एवं उसके उपकरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को रखा गया है। इनके लिए दोषी यात्री को क्रमशः तीन महीने, छह महीने और कम से कम दो साल (अधिकतम आजीवन) प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि ‘नो फ्लाई सूची’ में विमान सेवा कंपनियों द्वारा संरक्षा के लिहाज से खतरनाक यात्रियों के अलावा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भेजे गए यात्रियों की सूची भी शामिल होगी। यह सूची नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
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