35 हजार जुर्माना ठोंका

By: Sep 7th, 2017 12:05 am

डलहौजी —  तहसीलदार डलहौजी की अदालत ने शेरपुर के सोभिया राम को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर 35 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका है।  वर्ष 2002 में प्रतिवादी ने स्वयं ही वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करवाने हेतु आवेदन किया था। जिस पर नियमितीकरण के कोई आदेश अभी तक पारित नहीं हुए हैं। क्षेत्रीय राजस्व अभिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1953 की धारा 163 के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रतिवादी को सम्मन भेजकर अदालत में तलब किया गया तथा हाजिर होने पर उसे क्षेत्रीय राजस्व अभिकरण की रिपोर्ट की प्रति देकर जवाब- तलबी की गई। सोभिया राम की अदालत से गैर हाजिर पर यह एकतरफा फैसला पारित किया गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि सरकारी भूमि पर स्थित ढांचे को कब्जे में लेकर शासन के सुपुर्द किया जाएगा। तथा जुर्माने की वसूली हेतु प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। जुर्माना राशि प्राप्त होने पर नियमानुसार सरकारी खजाना में दाखिल करवाई जाएगी। सामान्य रूप से जुर्माने की राशि वसूल न हो पाने की सूरत में इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।


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