आदबद्री को मिली सड़कों की सौगात

By: Oct 1st, 2017 12:02 am

हरियाणा सरकार ने जारी की परिवहन व संचार के लिए विकास योजना-2031

चंडीगढ़  —  हरियाणा सरकार ने पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बधन अधिनियम 1963 की धारा-पांच की उपधारा-सात के प्रदेश के आदबद्री, जिला यमुनानगर के चारों ओर के नियंत्रित क्षेत्र के अंतिम विकास योजना-2031 की अधिसूचना जारी की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि आदबद्री एक प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल है। भगवान विष्णु बद्री नारायण तथा देवी लक्ष्मी का एक प्राचीन मंदिर समुद्र तल से लगभग 4555 मीटर की ऊंचाई पहाड़ की चोटी पर स्थित है। वैदिक समय की पवित्र समय की पवित्र नदी सरस्वती अब लुप्त का उदगम स्थल भी मंदिर के निकट ही स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आद बद्री तथा इसके आसपास के क्षेत्र में प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पर्यटन संभावनाओं और धार्मिक भावनाओं के कारण यह स्थान महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। कपाल मोचन के मेले के दौरान लाखों श्रद्घालु यहां आते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यतः इस धार्मिक जगह की पवित्रता और महत्त्वता को बनाए रखने के लिए नियंत्रित क्षेत्र घोषित कराया गया है। इसी के मदेनजर जनसंख्या प्रक्षेपित नहीं की गई है, इसलिए अंतिम विकास योजना में कोई शहरीकरण की प्रस्तावना नहीं बनाई गई है। पूरे नियंत्रित क्षेत्र को भिन्न-भिन्न जोन में उनके भूमि उपयोग को दर्शाते हुए विभक्त किया गया है। विभिन्न प्रस्तावित भू-उपयोगों का वर्गीकरण  किया गया है। उन्होंने बताया कि परिवहन तथा संचार के लिए  13.64 हैक्टैयर, जन-उपयोग अंचल के लिए 10.57 हेक्टेयर, खुला क्षेत्र के लिए 63.13 हेक्टेयर  विशेष अंचल के लिए 20.53 हेक्टेयर, प्रतिबंधित अंचल के लिए 90.41 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि परिवहन तथा संचार के तहत शहरीकरण प्रस्तावना न होने के कारण वाहनों और पैदल यातायात का घनत्त्व कपाल मोचन मेला के दिनों  के अलावा बहुत अधिक रहने की उम्मीद नहीं है, इसलिए मुख्य मार्ग प्रणाली की प्रस्तावना नहीं की गई है। लेकिन इस स्थान के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए मौजूदा मार्ग प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्कयता है, जिसके तहत मुख्य अंचल जोन में पांच एकड़ भूमि बस स्टेंड हेतु निर्धारित की गई है। मौजूदा रणजीतपुर-काठगढ़-आदबद्री सडक़ को मैदानी क्षेत्र में 30 मीटर और पहाड़ी भूमि प्रदेश में 15 मीटर चौड़ा किया जाना है।


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