ऊना में आचार संहिता का जमकर उल्लंघन

By: Oct 26th, 2017 12:05 am

ऊना —  जिला ऊना के कई क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का जमकर उल्लघंन हो रहा है। हरोली, गगरेट व चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना की जा रही है। वहीं ऊना व कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्रों में भी नियमों की अनदेखी की जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा वाल राईटिंग व पोस्टर चस्पा करने को लेकर दिए गए स्पष्ट निर्देशों व नियमों का खुलेआम उल्लघंन जारी है। हालांकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को लागू करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। बाबजूद इसके राजनीतिक दल नियमों का पूरी तरह से पालन नही कर रहे हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी भवनों की दीवारें व छते बड़े-बड़े होर्डिंग्स, पोस्टरों व वाल राईटिंग से सटी हुई हैं। कई जगह तो सार्वजनिक संपत्ति पर राजनीतिक पार्टियां अपने झंडे गाड़ कर सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रही हैं। सबसे ज्यादा वाल राईटिंग ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा रही है। चुनावों के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशी अपने गृह क्षेत्रों में बड़े-बड़े बैनर, पोस्टर व झंडों से अपना प्रचार करने में जुटे हुए हैं। बतातें चलें कि 90 के दशक तक वाल राईटिंग प्रचार का मुख्य हिस्सा होता था। जिसके चलते शहर में जगह-जगह पोस्टर चिपकाने से शहर की सुंदरता खराब होती थी। जिसके बारे में चुनाव आयोग ने धीरे-धीरे इस पर प्रतिबंध लगाने पर कड़े नियम बनाए, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक दल इसकी उल्लघंना करने में जुटे हुए हैं। कही प्रत्याशी अपने परिजनों व जानकारों का हवाला देकर वाल राइटिंग व बैनर लगा रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दल सार्वजनिक संपत्ति पर ही झंडे व पोस्टर लगा रहे हैं।

चुनाव आयोग के ये हैं नियम

पब्लिक स्थानों पर वाल राईटिंग, पोस्टर व झंडे लगाना पूरी तरह से वैन है। कोई भी राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थलों पर पार्टी का चुनाव चिन्ह नही लिखवा सकता। जबकि प्राईवेट भवनों पर वाल राईटिंग के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अप्लाई करने के 72 घंटों के भीतर संबंधित आरओ परमिशन जारी करेगा। जिसके बाद ही वाल पेंटिंग व पोस्टर लगाए जा सकते हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर चुनाव प्रसार वर्जित

इस बारे में एसडीएम हरोली दिलेराम ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर वाल राईटिंग या किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार वर्जित है। वहीं प्राईवेट लैंड पर परमिशन लेने के बाद ही वाल राईटिंग की जा सकेगी। सभी राजनीतिक दलों को इस बारे में नोटिस दिए गए हैं।


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