पंचकूला में महिलाओं को मिलेगा ऋण
चंडीगढ़ — हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा वर्ष 2017-18 में जिला में निजी ऋण स्कीम के तहत 108 महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिनमें अनुसूचित जाति की 68 व 40 अन्य वर्गों की महिलाएं शामिल हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक अनीता यादव ने बताया कि निगम द्वारा महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता कर के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और वे स्वयं कृषि उद्यौग, व्यवसाय व व्यापार करने में सक्षम हो सकें। उन्होंने बताया कि निगम का मुख्य उद्ेश्य महिलाओं को अपना कारोबार करने के लिए निजी लोन स्कीम के तहत बैंक से ऋण उपलब्ध करवाना है। महिला की वार्षिक आय एक लाख 50 हजार तक होनी चाहिए तथा घर का सदस्य टैक्स पेई न हो। जो भी व्यवसाय महिला द्वारा किया जाएगा उसकी लागत डेढ लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में इस दिशा में संपर्क कर सकती हैं।
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