बिजली बोर्ड कर्मियों की ‘दिवाली’

By: Oct 11th, 2017 12:01 am

बिजली बोर्ड प्रबंधन ने पंजाब की तर्ज पर जारी की ग्रेड-पे की अधिसूचना

शिमला – बिजली बोर्ड के 48 श्रेणियों के लगभग 1600 कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर हो गई हैं। कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर अब बढ़ी हुई ग्रेड-पे का लाभ मिलेगा। लगभग चार साल बाद बोर्ड कर्मचारियों को राहत मिल पाई है, जिसके लिए कर्मचारी यूनियन ने लंबा संघर्ष किया। हालांकि अभी भी पूरी तरह से यूनियन की बात को नहीं माना गया है, जिस पर यूनियन फिर बिफर गई है। यूनियन ने पुरानी अधिसूचना को पूरी तरह से रद्द करने को कहा था, जा नहीं हो सका। इसमें मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए थे। मंगलवार को जारी किए गए आदेशों के अनुसार कर्मचारियों की ग्रेड-पे को लेकर जो अधिसूचना पहले जारी की गई थी, उसे रद्द करने की बजाय उसमें संशोधन किया गया है। बताया जाता है कि पहले  की अधिसूचना में पहली जनवरी, 2012 तक नियुक्त कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर बढ़ी हुई ग्रेड-पे का लाभ मिलना था, जिसे संशोधित करके अब बिजली बोर्ड ने पहली जनवरी, 2016 तक नियुक्त कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेड-पे का लाभ प्रदान कर दिया है। पंजाब में भी वहां बढ़ी हुई ग्रेड-पे दी जा रही है, लेकिन यहां पर इसमें विसंगति थी, जिससे यहां कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। अहम बात यह है कि पहली जनवरी, 2016 तक के कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा, परंतु इसके बाद लगे हुए कर्मचारी या लगने वाले कर्मचारियों को वेतन विसंगतियों का दंश सहना ही पड़ेगा। इस पर यूनियन ने एतराज जताया है। बताते हैं कि अब संशोधित अधिसूचना के बाद जो बढ़ी हुई ग्रेड-पे होगी, वह पुराने वेतनमान के साथ मिलेगी। बिजली बोर्ड ने इन श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतनमान पहले कम कर दिया था और इसमें 2012 तक के कर्मचारियों पर शर्त रखी थी, जिसे बहाल करते हुए अब 2016 तक कर दिया गया है। इसके विपरीत बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने मांग रखी थी कि वेतनमान घटाने की जो अधिसूचना थी, उसे ही रद्द किया जाए, जिसे बोर्ड ने नहीं माना है। यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह व महामंत्री हीरा लाल ने इस फैसले पर विरोध जताया है और कहा है कि पुरानी अधिसूचना को रद्द किया जाए। यदि पुरानी अधिसूचना रद्द नहीं होती है तो मसला नहीं सुलझेगा और मात्र चार साल की अवधि के कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिल सकेगा।


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