लंगाह नौ तक हिरासत में
अकाली नेता ने गुरदासपुर कोर्ट में किया सरेंडर, बेटी की क्लासमेट से रेप का आरोप
गुरदासपुर— दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह ने बुधवार को गुरदासपुर की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया औेर अदालत ने उसे नौ अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। श्री लंगाह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहित बंसल की अदालत में पेश हुआ, जहां से उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे पहले उन्होंने सोमवार को चंडीगढ़ कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि वह गुरदासपुर की कोर्ट में जाकर सरेंडर करें, जहां का यह मामला है। इसके बाद वह कोर्ट से बाहर निकल गए थे। पुलिस ने मंगलवार को ही श्री लंगाह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। सुच्चा सिंह लंगाह के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (रेप), 384 (उगाही), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत गुरदासपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन पर पंजाब पुलिस की महिला हवलदार के साथ रेप का आरोप लगा है, जो उनकी बेटी की क्लासमेट भी है। पीडि़ता का कहना है कि धमकी देकर साल 2009 से उसका रेप हुआ है। लंगाह शिअद कोर समिति के सदस्य और पार्टी की गुरदासपुर जिला इकाई के अध्यक्ष थे। उन्होंने बीते शुक्रवार को पार्टी के सभी पदों से और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की सदस्यता से इस्तीफे का ऐलान किया था। एसएडी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि लंगाह ने आत्मसमर्पण करने के लिए इस्तीफा दे दिया है, जिसे मंजूर कर लिया गया।
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