किसानों की हालत सुधारेंगे कैप्टन

By: Nov 28th, 2017 12:02 am

आयोग बनाने का विधेयक मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश करेगी पंजाब सरकार

चंडीगढ़ – पंजाब सरकार ने किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने तथा कानूनी हक देने को लेकर नीति बनाने के लिए पांच सदस्यीय आयोग गठित करने के लिए विधानसभा सत्र एक बिल पेश करने का फैसला किया है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस फैसले के मुताबिक ‘पंजाब राज्य किसान और कृषि श्रमिकों संबंधी आयोग -2017’ इसी सत्र में पेश करने का किया जाएगा। इस आयोग की अध्यक्षता नामित चेयरपर्सन करेगा, जिसका कैबिनेट रैंक होगा और इसे जिला और ब्लॉक स्तर पर कृषि नीतियां बनाने की योजना का कार्य सौंपा जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि आरंभ में आयोग का 25 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड होगा और अगले पांच सालों के लिए राज्य सरकार द्वारा पांच करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। नामित चेयरपर्सन और एक सदस्य सचिव के अलावा पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना और गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ वैटरनरी साइंसिज लुधियाना के उप कुलपति और अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास/वित्त कमिश्नर विकास इस आयोग के सदस्य होंगे। कमीशन का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा। चेयरपर्सन को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाएगा और उसके वेतन और भत्तों के अलावा सेवा-शर्तें तय की जाएंगी। आयोग का सदस्य सचिव राज्य सरकार के सचिव स्तर के रैंक का होगा और उसका वेतन, भत्ते और नियुक्ति संबंधी अन्य शर्र्तें सरकार की तरफ से तय की जाएंगी। आयोग  के पास एक सलाहकारी काउंसिल होगी, जिसमें 15 से अधिक मेंबर होंगे, जिनमें से सात सदस्य प्रगतिशील किसान और फूड प्रोसेसर, कृषि मशीनरी, कृषि उद्यमी, अकादमिक और कृषि वैज्ञानिक आदि का एक-एक सदस्य होगा। सलाहकारी काउंसिल के मेंबर आयोग द्वारा नामित किए जाएंगे, जिन का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। बैठक में महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी यूनिवर्सिटी (एमआरएसपीटीयू) एक्ट की धारा पांच और 20 में संशोधन करने के लिए भी इसी सत्र में बिल लाने की सहमति दी गई। यह प्रस्तावित संशोधित बिल उच्च न्यायालय के आदेशों अनुसार हैं जो शीर्ष अदालत में चल रहे मामलों का निपटारा करने में सहायक होगा।


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