तुरंत हटाएं बैनर-वाल पेंटिंग

By: Nov 7th, 2017 12:15 am

शिमला – प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के शपथ पत्र पर असंतोष जताया है। न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पाया कि शिमला शहर और इसके आसपास के इलाकों को विधानसभा प्रत्याशियों ने पोस्टर लगाकर खराब कर दिया है। खंडपीठ ने शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण और कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सभी 17 प्रत्याशियों को प्रतिवादी बनाते हुए मंगलवार (7 नवंबर) को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि प्रत्याशी या तो निजी तौर पर पेश हो या अधिवक्ता के माध्यम से पेश हो सकते हैं। हाई कोर्ट ने पिछले आदेशों में कहा था कि कोई भी उम्मीदवार और उसके समर्थकों द्वारा किसी भी तरह की वाल पेंटिंग नहीं की जाएगी और न ही सरकारी और निजी भवनों की दीवारों में बैनर/पोस्टर लगाए जाएंगे। प्रचार के लिए इस्तेमाल वाहनों में बिना स्वीकृति के किसी भी तरह का बैनर नहीं लगाया जाएगा और न ही बिना स्वीकृति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी उम्मीदवार या उसके समर्थकों ने वाल पेंटिंग या बैनर लगा दिए है, तो वह तुरंत प्रभाव से उसे हटाएं। मामले की आगामी सुनवाई सात नवंबर को निर्धारित की गई है।


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