नगर परिषद-लोगों में बनाएं तालमेल
कूड़े की डंपिंग पर हाई कोर्ट के बिलासपुर उपायुक्त को आदेश
शिमला – प्रदेश हाई कोर्ट ने घुमारवीं निवासी प्रदीप कुमार द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए डी सी बिलासपुर को नगर परिषद घुमारवीं व अन्य सभी प्रभावित लोगों की एक मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नगर परिषद घुमारवीं द्वारा इकट्ठा किए गए कूड़े को जिस जमीन पर डंप करना चाहते हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि नगर परिषद जिस जमीन को लीज पर लेना चाहती है, उस गांव के लोगों से भी बात करें। कोर्ट ने डीसी बिलासपुर को आदेश दिए हैं कि वह लोगों को स्थायी डंपिंग स्थान के बारे में जागरूक करें उन्हें इसके लाभों के बारे में लोगों को बताए। कोर्ट ने डीसी बिलासपुर को आदेश दिए हैं कि वह स्थायी डपिंग स्थान के लिए होने वाले खर्च के मामले को प्रदेश सरकार के समक्ष रखे। कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि वह राजस्व विभाग को निर्देश जारी करें कि वे स्थायी डंपिंग स्थान के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध करवाएं। यह आदेश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत में पारित किए गए।
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