मीडिया में ओपिनियन पोल पर बैन

By: Nov 9th, 2017 12:05 am

ऊना —  उपायुक्त ऊना विकास लाबरू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहित जिला ऊना में भी नौ नवंबर से लेकर 14 दिसंबर सायं छह बजे तक चुनाव एग्जिट पोल के आयोजन, परिणाम के प्रकाशन व प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार जारी एक अधिसूचना का हवाला देते हुए डीसी ने कहा कि नौ नवंबर को निर्धारित हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ-साथ गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नौ नवंबर 2017 को प्रातः आठ बजे से और गुजरात विस चुनाव के अंतिम चरण के मतदान 14 दिसंबर सायं छह बजे तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा।  उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले और नौ नवंबर 2017 को प्रातः आठ बजे से 14 दिसंबर 2017 को सायं छह बजे तक के बीच की अवधि के दौरान चुनावों के बारे में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य ढंग से उसका प्रसार करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल एवं जनमत सर्वेक्षण या किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के साथ-साथ निर्वाचन संबधी किसी भी प्रकार के  प्रर्दशन पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवेहलना करने वालों के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों

के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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