वोट डालने को पहचान पत्र जरूरी

By: Nov 8th, 2017 12:05 am

ऊना —  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विकास लाबरू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सभी निर्वाचक , जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें विधानसभा निर्वाचन-2017 में  नौ नवंबर को मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फोटोयुक्त वैकल्पिक  दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए मतदाता, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ईपीआईसी के संबंध में लेखन अशुद्धि,बरतनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए। बशर्ते मतदात की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे। बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्र्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो, तब मतदाता को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।


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