सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन की शर्तें और आसान
नई दिल्ली — केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के मकान खरीदने के लिए लोन की शर्तों को आसान बना दिया है। ऐसा हाउजिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब यह कर्मचारी न सिर्फ हाउजिंग बिल्डिंग एडवांस के रूप में पहले से अधिक राशि लोन के रूप में ले सकेंगे, बल्कि अब उन्हें पहले की अपेक्षा ब्याज भी कम देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी उसी मकान पर सरकार से एडवांस लेने के अलावा बैंक से भी अतिरिक्त लोन लेना चाहेंगे तो भी उन्हें एनओसी लेने के लिए लंबी चौड़ी कवायद की जरूरत नहीं करनी होगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाउजिंग एडवांस के लिए नए नियमों का गुरुवार को ऐलान किया। इसका फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी उठा सकेंगे। मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक अब कर्मचारी मकान के लिए अपने 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर और अधिकतम 25 लाख रुपए का हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकेंगे। अब तक यह सीमा महज 7.5 लाख रुपये ही थी। इसी तरह से अगर कर्मचारी मकान का विस्तार करना चाहता है तो अब इसके लिए 10 लाख रुपये तक का ऐडवांस ले सकेंगे। अब तक यह सीमा महज 1.80 लाख रुपये ही थी। इसी तरह से पहले जहां कर्मचारी के लिए बंदिश थी कि वह सिर्फ 30 लाख रुपये तक की लागत का ही मकान खरीद सकता है, वह अब बढ़कर एक करोड़ रुपये हो गई है।
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