स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के आदेश

By: Nov 29th, 2017 12:01 am

शिमला —  प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पानी की सप्लाई के लिए हरसंभव कदम उठाए। कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि संविधान के अनुसार हर नागरिक को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना सरकार का कर्तव्य है। यह आदेश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पारित किए। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह चार सप्ताह में निजी शपथ पत्र दायर करें और उसमें अदालत को बताए कि नागरिकों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में इसके लिए क्या योजना बनाई है।


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