12 तरह के आई कार्ड पर दे पाएंगे वोट

By: Nov 6th, 2017 12:05 am

मंडी —  इस बार विधानसभा चुनाव में मतदाता पहचान हेतु 12 तरह के फोटोयुक्त पहचान पत्रों का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मदन चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2017 के दौरान मतदाताओं की पहचान हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 12 तरह के फोटोयुक्त दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी, अर्द्धसरकारी, सार्वजनिक उपक्रम और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक -डाकघरों द्वारा जारी की गई पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रामाणिक फ ोटो मतदाता पर्ची, सांसदों और विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र व आधार कार्ड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी दस्तावेज फोटायुक्त होने चाहिएं। उन्होंने बताया कि ईपीआईसी के संबंध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए। बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे। बशर्ते निर्वाचक का नाम और जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ  इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो, तब मतदाता को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। वहीं प्रवासी निर्वाचक को  मतदान केंद्र में केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर पहचाना जाएगा।


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