2500 परिवारों की हिस्सेदारी रोकी

By: Nov 29th, 2017 12:15 am

पार्वती प्रोजक्ट प्रभावितों को हाई कोर्ट ने दिया झटका, पीडि़तों ने दायर की अपील

सैंज- पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण तीन द्वारा प्रोजेक्ट प्रभावित परिवारों को विद्युत उत्पादन से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर प्रदेश हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।  परियोजना क्षेत्र के कुछ विस्थापितों ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।   जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट का संज्ञान लेते हुए पार्वती प्रोजेक्ट के लगभग 2500 परिवारों को उत्पादन से मिलने वाली हिस्सेदारी पर आगामी फैसले तक रोक लगा दी है। लिहाजा कुल्लू जिला की आठ पंचायतों के हजारों प्रभावित परिवारों को जोरदार झटका लगा है। उल्लेखनीय है कि 520 मेगावाट के पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट से प्रत्येक प्रभावित परिवारों को चालीस साल तक बिजली उत्पादन की एक फीसदी हिस्सेदारी मिलनी है और एनएचपीसी ने पिछले दो वर्षों का उत्पादन से मिलने वाला पंचायतों का अंशदान जिला प्रशासन के पास जमा किया। प्रशासन ने इस बाबत तमाम प्रभावित पंचायतों को औपचारिकताएं पूरी करने को पत्राचार किया और संबंधित ग्राम पंचायतों ने  प्रभावित परिवारों से बैंक खाता व आधार नंबर मांग कर जमा किए। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता लारजी पंचायत से शुरू की और प्रभावितों को अपनी हिस्सेदारी मिली, लेकिन प्रोजेक्ट के कुछ विस्थापित परिवारों ने हाई कोर्ट में इस बारे अपील दायर की कि उत्पादन का हिस्सा सिर्फ भूमिहीनों व विस्थापितों को ही मिले, जबकि पार्वती प्रोजेक्ट के एमओयू में स्पष्ट है कि परियोजना के सभी प्रभावित परिवारों को उत्पादन का हिस्सा मिलना है। तलाड़ा पंचायत की प्रधान सुनीता देवी, लारजी की  कांता देवी, रैली  की प्रधान खीमदासी, उपप्रधान बालामकुंद, सचैहण के प्रधान रेवती राम, वनोगी के प्रधान गिरधारी लाल, उपप्रधान हेम राज, कनौन के उपप्रधान बेली राम, धाऊगी के उपप्रधान मोहर सिंह आदि ने बताया कि वर्ष 1998 में एनएचपीसी व भारत सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन में परियोजना क्षेत्र के सभी प्रभावित परिवारों को उत्पादन का एक फीसदी हिस्सा मिलना सुनिश्चित है किंतु कुछ एक स्वार्थी लोग बेवजह सबकों कोर्ट के द्वार पहुंचा रहे हैं जो कि एमओयू की अवहेलना है।

ऐसी है योजना

520 मेगावाट के पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट से प्रत्येक प्रभावित परिवारों को चालीस साल तक बिजली उत्पादन की एक फीसदी हिस्सेदारी मिलनी है, लेकिन हाई कोर्ट ने अब इस हिस्सेदारी पर रोक लगा दी है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App