बिलासपुर के नौ, मंडी के 26 खनन पट्टे होंगे नीलाम

By: Dec 27th, 2017 12:15 am

शिमला – बिलासपुर व मंडी जिला के खनिज पट्टों को नीलाम किया जाएगा। कई महीने से तैयार ये प्रस्ताव मंगलवार को मंजूर हो गया।   तय नियमों व शर्तों के अनुसार ही यहां पर खनिज पट्टों की सरकारी स्तर पर नीलामी की जाएगी, जिसके लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई है और बाद में बोली भी लगाई जा सकेगी। दोनों में से जिस भी माध्यम से अधिक बोली लगेगी उसे ही खनिज पट्टा लीज पर दे दिया जाएगा। इनमें वन क्षेत्रों में पड़ने वाले खनिज पट्टों के लिए बोलीदाता को खुद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे, जिसकी उद्योग विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी। बता दें कि बिलासपुर जिला में अधिकांश वन क्षेत्र ही है और यहां पर सालों से अवैध खनन का काम चल रहा है क्योंकि इसे यहां वन क्षेत्र की मंजूरी नहीं मिल पाती थी लिहाजा सरकारी स्तर पर खनिज पट्टों का आबंटन नहीं हो सका था। बिलासपुर जिला के लिए खनिज पट्टों की नीलामी 29 दिसंबर को रखी गई है, जबकि निविदाओं की अर्जी 28 दिसंबर तक दी जा सकती है। 29 को 11 बजे किसान भवन बिलासपुर में इसकी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस जिला के लीज पर दिए जाने वाले 9 खनिज पट्टों में संधयार, फगोग, भालू, जरेरी-1, जरेरी-2, रेई, मलांगन-1, मलांगन-2, तथा देहलवीं खड्ड के नाम शामिल हैं। इसके साथ उद्योग विभाग ने मंडी जिला की 26 खदानों को भी नीलाम करने के आदेश दिए हैं, जिनके लिए नीलामी 30 दिसंबर को जिला रेशम अधिकारी मंडी के कार्यालय में होंगी। इसके लिए भी निविदाएं 29 दिसंबर तक भरी जा सकती हैं।  जिन 26 खदानों को यहां पर पट्टे पर दिया जाना है, उनमें धर्मपुर सब डिवीजन की सोन खड्ड-1, सोन खड्ड-2, सोन खड्ड- 3, सोन खड्ड- 4, सोन खड्ड-5, सोन खड्ड-6,सोन खड्ड-7 व शकरेन खड्ड के नाम हैं। इसी तरह से बल्ह  के तहत कांसा सुकेती-1,कांसा सुकेती-2,कांसा सुकेती-3,कांसा सुकेती-4,सुकेती खड्ड-1, सुकेती खड्ड-2, सुकेती खड्ड- 3,  सुकेती खड्ड-4,सुकेती खड्ड- 5,सुकेती खड्ड-6,सुकेती खड्ड-7 शामिल हैं। वहीं औट सब डिवीजन की ब्यास रिवर-1, ब्यास रिवर-2,ब्यास-3,ब्यास रिवर-4,ब्यास रिवर-5,ब्यास रिवर-6,ब्यास रिवर-7 शामिल हैं। ये खड्डों के अलग-अलग एरिया हैं, जिनकी अलग-अलग नीलामी होगी। इन सभी खानों पर भी वन संरक्षण कानून लागू होता है,जिसकी मंजूरी स्वयं लेनी होगी। इन खनिज पट्टों को सालाना आधार पर दो साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। इसके बाद भी लीज को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए राशि को 10 फीसदी की दर से बढ़ाया जाएगा। निविदा के समय 25 फीसदी राशि देनी होगी। साथ ही कई दूसरे नियम भी रखे गए हैं जिनको पूरा करना जरूरी है।   इससे पहले हमीरपुर, ऊना  व कांगड़ा जिलों में भी खनन पट्टों की नीलामी की जा चुकी है।


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