हत्यारे को उम्र कैद के साथ जुर्माना

By: Dec 3rd, 2017 12:01 am

धर्मशाला — जिला कांगड़ा के इंदौरा में एक युवक की हत्या करने के आरोपी युवक पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को न्यायालय ने दस हजार रुपए अदा करने का भी फैसला सुनाया है। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने दोषी को यह सजा सुनाई है। जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने बताया कि यह मामला 10 मार्च, 2015 का इंदौरा के वार्ड-चार का है। न्यायालय में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए, जिसके बाद आरोपी अरुण कुमार पर दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को दस हजार रुपए का जुर्माना भरने की भी सजा न्यायालय ने सुनाई है।


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