शिकायत न सुनने पर एएसपी हाई कोर्ट में तलब
शिमला— प्रदेश पुलिस में तैनात एएसपी भजन देव नेगी की कार्यप्रणाली को उजागर करने वाले पत्र पर हाई कोर्ट ने भजन देव नेगी को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाते हुए जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रार्थी संजौली निवासी मदन मोहन रोहाल द्वारा लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव सहित, प्रधान सचिव गृह, डीजीपी, एसपी शिमला और एसएचओ ढली से भी जवाब तलब किया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी की पत्नी ने भजन देव नेगी को शिकायत की थी कि उसका किराएदार सेक्स रैकेट चला रहा है। प्रार्थी की पत्नी ने भजन देव नेगी को उसके मोबाइल नंबर सहित सारी जानकारी दी थी, लेकिन नेगी उसे कहा कि गलत और बुरे लोगों की शिकायत मेरे पास मत लाना। इस बारे में एसपी शिमला को भी शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रार्थी ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि आज भी उसके साथ बदतमीजी करता है और जान से मारने की धमकी देता है। प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाई है कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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