चारा घोटाले के तीसरे केस में लालू को पांच साल कैद

By: Jan 25th, 2018 12:05 am

रांची— राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने लालू यादव पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्र पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले से लालू यादव को तगड़ा झटका लगा है। रांची की जेल में बंद लालू यादव को अब हाई कोर्ट से जमानत लेने में काफी मुश्किल होगी। अदालत ने तत्कालीन मंत्री विद्या प्रसाद को तीन साल की सजा सुनाई है। चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है। चाईबासा गबन के इस मामले में कोर्ट ने 56 आरोपियों में से 50 को दोषी ठहराया है। उधर, लालू यादव को दोषी ठहराए जाने के बाद लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का एक-एक आदमी जानता है कि लालू को इस मुकदमे में फंसाया गया है। भाजपा और नीतीश कुमार लालू को फंसाने में लगे हुए हैं। उन लोगों का बस एक ही टारगेट है कि किस तरह लालूजी को फंसाया जाए। बिहार के विकास की जगह ये लोग लालू को दबाने में लगे हैं। यहां जनता में बहुत गुस्सा है, लेकिन यह अदालत का फैसला है और हम इसका सम्मान करते हैं। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। गौर हो कि लालू यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में सजा पाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। चाईबासा मामले में बहस दस जनवरी को पूरी हो गई थी। बता दें कि 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़ 62 लाख रुपए फर्जी ढंग से निकाल लिए गए थे।


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