चार साल की जेल

By: Jan 17th, 2018 12:01 am

धर्मशाला— कालेज जा रही नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकतें करने और बैग छीनकर भागने के आरोपी को राजेश तोमर की विशेष जज की अदालत ने दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 11 अगस्त 2015 को पीडि़ता कालेज जा रही थी। इस दौरान ही पालमपुर थाना के तहत व्याड़ा निवासी अतुल चौहान ने पीडि़ता को रास्ते में रोक लिया, और उसके साथ अश्लील हरकतें की । इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। विशेष अदालत में आरोपी अतुल चौहान पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे चार वर्ष कठोर कारावास व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।


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