डुघीलग को बताए कानून

By: Jan 1st, 2018 12:09 am

कुल्लू  — उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति कुल्लू ने रविवार को लगघाटी की ग्राम पंचायत डुघीलग में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। शिविर की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नरेश कुमार ने की। इस अवसर पर नरेश कुमार ने बताया कि आम लोगों को न्याय उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण नालसा ने कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। मुफ्त कानूनी सहायता योजना इन्हीं योजनाओं में से एक है। उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोगों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, आपदा पीडि़तों और सालाना एक लाख रुपए से कम आय वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत ही सरल है। विभिन्न न्यायालय परिसरों में स्थापित फ्रंट आफिसों में सादे कागज पर आवेदन करके पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं।  मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उपस्थित लोगों को महिलाओं और बच्चों के विभिन्न अधिकारों की भी जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने मौलिक अधिकार व कर्तव्य, बुजुर्गों के अधिकार, साइबर अपराध व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में बताया। अधिवक्ता तेजा सिंह ने पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी दी।


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