प्रशासन को अंतर विभागीय तबादलों का मिला अधिकार
चंडीगढ़— हाई कोर्ट में प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के अंतर विभागीय तबादलों के मामले की सुनवाई के ठीक कुछ घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सर्विस रूल की धारा 309 के अंतर्गत सूचना जारी कर अंतर विभागीय तबादलों पर नियम तय कर दिए हैं। इस आदेश के बाद अब प्रशासन बुधवार को अदालत में अपना पक्ष रखेगा। गृह मंत्रालय के निदेशक सुधीर कुमार राय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ अब प्रशासन को अंतर विभागीय तबादलों का अधिकार मिल गया है। उल्लेखनीय है कि डेढ़ वर्ष पूर्व प्रशासन ने 550 से अधिक कर्मचारियों के अलग-अलग विभागों में तबादले किए थे, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने कैट में याचिका दायर की, जिस पर कैट ने प्रशासन के निर्णय को गलत ठहराते हुए रद्द कर दिया था। प्रशासन ने कैट के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इन तबादलों के दौरान प्रशासन के करीब 40 चहेतों के तबादले नही किए गए थे। अब देखना है कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इन चहेतों का क्या बनता है ।
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