महाराष्ट्र सरकार एनआईए को सम्मन
मालेगांव ब्लास्ट प्रकरण
नई दिल्ली – मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत द्वारा महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को जारी नोटिस का जवाब देने के लिए चार हफ्ते का वक्त है। पुरोहित ने ट्रॉयल पर रोक की मांग की है और साथ ही यूएपीए के तहत केस चलाने को लेकर दी गई अनुमति को भी चुनौती दी थी। बता दें कि साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ऊपर लगे गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) को चुनौती दी है। इससे पहले बांबे हाई कोर्ट ने मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी की याचिका को खारिज कर दिया था। एनआईए ने कर्नल पुरोहित पर हिंदू आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए थे। साथ ही कर्नल की जमानत का भी विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर्नल पुरोहित को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित पर आतंकवाद के आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाए अथवा नहीं, इसकी जांच के लिए सहमति दे दी है।
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