रावत सरकार का नोटिस
उत्तराखंड हाई कोट ने नदी व्यापार नीति पर छह हफ्ते में मांगा जवाब
नैनीताल— उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से छोटी-छोटी नदियों से उपखनिजों की निकासी के लिए बनाई गई नदी व्यापार नीति के बारे में छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। धुमाकोट निवासी विनोद बिष्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की पीठ ने राज्य सरकार से इस संबंध में नोटिस जारी किया। श्री बिष्ट ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने 30 सितंबर, 2016 को नदी व्यापार नीति बनाई थी। इस नीति के तहत जिलाधिकारियों को नदियों से खनन कार्य करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इसमें खनन कार्य के लिए न तो प्रक्रिया निर्धारित की गई है और न ही पारदर्शिता तय की गई है। इसके कारण जिलाधिकारी बिना प्रक्रिया अपनाए, जिसे चाहे उसे खनन का कार्य सौंप सकता है। श्री बिस्ट ने अपनी याचिका में अदालत से खनन कार्य के लिए पारदर्शी प्रक्रिया बनाने की अपील की है।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App