सीबीआई को फिर मोहलत

By: Jan 11th, 2018 12:20 am

केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट, अगली सुनवाई 28 मार्च को

शिमला— हिमाचल के बहुचर्चित कोटखाई छात्रा गैंगरेप-मर्डर मामले में सीबीआई को जांच लिए और वक्त मिल गया है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने बुधवार को इस मामले में हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी। सीबीआई द्वारा जांच के लिए और वक्त मांगा गया था, इस पर अदालत ने सीबीआई को जांच के लिए 28 मार्च तक का समय दिया है। हाई कोर्ट अब इस मामले में 28 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। कोटखाई छात्रा गैंगरेप-मर्डर मामले की बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई की।  कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय करोल और जस्टिस संदीप शर्मा की खंडपीठ ने यह सुनवाई की। इस दौरान सीबीआई की ओर से अब तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में अदालत में दी गई। जांच एजेंसी की ओर से सीबीआई निदेशक का हल्फनामा भी अदालत में दायर किया गया था। विगत 20 दिसंबर की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए इसके निदेशक इस जांच की मानिटरिंग करने के आदेश दिए थे और साथ में ही उनसे हल्फनामा दायर करने को कहा गया था। जांच एजेंसी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की जांच हिमाचल के साथ-साथ बाहरी राज्यों में की जा रही है। वहीं सीबीआई की ओर से अदालत से जांच के लिए और समय भी मांगा गया, इस पर अदालत की ओर से सीबीआई को 28 मार्च तक का समय दिया गया।   सीबीआई के वकील अंशुल बंसल ने बाद में कहा कि अदालत में सीबीआई निदेशक की ओर से हल्फनामा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों में भी जांच कर रही है, इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।  उन्होंने दावा किया कि सीबीआई के हाथ बड़े सबूत लगे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई को विगत महीनों में राज्य सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। इसके चलते चलते जांच प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि यहां तक की सीबीआई को रहने के लिए जगह और बिजली, पानी या इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधाएं तक नहीं दी गईं। राज्य में चुनावों के चलते सरकार ने वीवीआईपी के आने की वजह से सीबीआई को इन सेवाओं को देने में असमर्थता जताई थी। वहीं जो कमरे सीबीआई को दिए गए थे उसके फोन के बिल भी सरकार ने नहीं चुकाए।


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