10 दिन:मुआवजा लो, नहीं तो कार्रवाई

By: Jan 30th, 2018 12:05 am

सोलन – परवाणू से चंबाघाट फोरलेन निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण करने हेतु अब कड़े आदेश जारी किए हैं। परवाणू-चंबाघाट से शुंगल तक के कुल 63 गांव के किसानों को अब अंतिम चेतावनी जारी करके कहा गया है कि यदि वे फोरलेन में अधिगृहीत होने वाली उनकी जमीन का दस दिन के भीतर मुआवजा नहीं लेंगे, तो राशि को कोषागार में जमा करवा दिया जाएगा। दस दिन के बाद तुरंत भूमि का अधिग्रहण भी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रशासन ने यह निर्णय फोरलेन के निर्माण में आ रही देरी के कारण लिया है। प्रशासनिक निर्देशों के उपरांत भी किसान भूमि का मुआवजा नहीं ले रहे हैं। इसमें परवाणू से चंबाघाट कुल 32 गांव व चंबाघाट से शुंगल तक 31 गांवों के किसानों की फोरलेन की जद में आने वाली भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। परवाणू से शुंगल (चंबाघाट) तक मुआवजे के रूप में दी जाने वाली राशि का आंकड़ा 140 करोड़ रुपए के लगभग है, जो मामले अदालत में विचाराधीन हैं उनका मुआवजा भी 40 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। जिन गांवों के किसानों को चेताया गया है उनमें गांव बनोग, दत्यार, कोटी, नाहोन, डीव, गाही, कुम्हारडा, मंगोटी, सनवारा, मांडो मटकंडा, धर्मपुर बठोल, धार की बेह, सिहारडी चमारा, सिहारडी मुस्लमाना, दाबली, पट्टा, खील जाशंली, हिम्मतपुर दाबली, बधोनी, खाली, बाड़ा, रूनन घोड़ों, दघोटा, ढिल्लों, बड़ोग, शमलेच, आंजी, रबौन, सपरून, कथेड़ सोलन, बसाल पट्टी कथेड़, थडे, सलोगड़ा सोलन, बेर खास, बेर की सेर, पडग, डढोग, जराई, कोठो, दांवसी, कथोग, सलोगड़ा, मनसार, मथीया, पडौथा, डेड, दौलग, सिरीनगर, सलहारी, आंजी, देहूं, शिचडा, डमयारी, टिकरी, कोट, क्यारी, वाकना, बिशा, दिहारी, कटोह, काथली, शडयाल तथा शुंगल इत्यादि शामिल हैं।

ग्रामीणों को क्या करना होगा

 भू-अर्जन अधिकारी तथा उपमंडलाधिकारी सोलन आशुतोष गर्ग ने कहा कि मुआवजा राशि प्रक्रिया की जानकारी के लिए ग्रामीणों को अपने नाम का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सोलन के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होगा। भू-अर्जन अधिकारी ने कहा कि जिन प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त दस्तावेज उनके कार्यालय में जमा करवा दिए गए हैं, वे भी प्रभावित भूमि के बारे में किसी न्यायालय से संबंधित स्थगन आदेश की जानकारी भी इस कार्यालय को प्रदान करें, ताकि भू-अर्जन राशि सही व्यक्ति को वितरित की जा सके।


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