डीसी के पास नहीं जाएगा उद्योग मंजूरी का मामला

By: Feb 21st, 2018 12:16 am

शिमला— सिंगल विंडो कमेटी से मंजूरी के बाद उद्योगों के मामले जिलाधीशों के पास न जाएं, इसे लेकर धारा 118 में संशोधन किया जा सकता है। भाजपा के दृष्टिपत्र में इसे शामिल किया गया है, जिस पर अब राजस्व विभाग को यह मामला भेजा गया है। राजस्व महकमे ने धारा 118 में नियमों को सरल बनाने पर काम शुरू कर दिया है और जल्द ही नया प्रारूप सरकार को भेजा जाएगा। अभी तक धारा 118 के प्रावधानों के अनुसार यहां लगने वाले उद्योगों के लिए जो मामले जिलाधीशों के माध्यम से सिंगल विंडो कमेटी को भेजे जाते हैं, वह मंजूरी के बाद जिलाधीशों को वापस नहीं जाएंगे। उद्योगपति भी चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को कम किया जाए, ताकि सिंगल विंडो कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद कागजात सीधे उन तक पहुंचें। बीच में जिलाधीशों की प्रक्रिया को खत्म करने की सोची जा रही है। इसके लिए एक्ट में प्रावधान करना होगा और धारा 118 के नियमों में संशोधन करना होगा। राजस्व महकमा इस काम में जुट गया है। भाजपा के दृष्टिपत्र को लागू करने के लिए सभी विभागों को भेजा गया है। जिस भी विभाग से ये संबंधित हैं उनको ये पत्र कार्रवाई के लिए भेजा है।


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