दो को आजीवन कारावास

By: Feb 10th, 2018 12:02 am

कैथल — युवक को अपहरण करके हत्या करने के मामले में सैशन जज एमएम धौंचक की अदालत द्वारा गुरुवार नौ फरवरी को दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना का सजायाब किया गया है। पुलिस प्रवक्ता आरएल खटकड़ ने बताया कि खेतीबाड़ी का धंधा करने वाले 22 वर्षीय विशाल निवासी पाई गेट पुंडरी की शिकायत पर दर्ज मामले अनुसार छह सितंबर, 2017 की शाम नरेश उर्फ बबलु व रमेश दोनो निवासी मुन्ना रेहड़ी उसके करीब 25 वर्षीय बडे़ भाई अरुण को जबरन बाइक पर बैठाकर टयोठा से आगे नहर पटरी पर ले गए, जहां तीनों द्वारा शराब पी गई। इस दौरान आरोपी नरेश व रमेश द्वारा अपने उधारी पैसों की मांग की गई, तो अरुण ने कहा कि 10/15 दिन में पैसे दे दूंगा, परंतु आरोपी शराब पीने दौरान डंडे व लात-मुक्कों से अरुण के साथ मारपीट करते रहे। सुबह होने पर राहगीर को आता देखकर अरुण ने शोर मचाया, तो आरोपी फरार हो गए। जैसे-तैसे घर पहुंचे घायल ने सारी बाते परिजनों को बताई, जिसे उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ दाखिल करवाय गया, जहां 19 सितंबर की शाम घायल ने चोटों के ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। अभियोग की जांच पुंडरी पुलिस द्वारा करते हुए 20 सितंबर को आरोपी नरेश उर्फ बबलु व रमेश वासियान मुन्ना रेहडी को गिरफ्तार कर लिया गया, तथा व्यापक सुबूत जुटाने उपरांत 20 दिसंबर को मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया, तथा निरंतर मुस्तैदी पुर्वक अभियोग की पैरवी की गई। प्रवक्ता ने बताया पुलिस द्वारा जुटाए सुबूत तथा गवाहों के बयान को मद्देनजर रखते हुए जिला व सेशन जज एमएम धौंचक की अदालत द्वारा नौ फरवरी को उपरोक्त मामले में दोषी नरेश व रमेश को भादसं की धारा 302 अंतर्गत आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माना, जिसे अदा न करने की सूरत में 10 माह के अतिरिक्त कारावास तथा भादसं की धारा 365 अंतर्गत 2-2 वर्ष कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना, जिसे अदा न करने की सुरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास का सजायाब किया गया है। एसपी आस्था मोदी के आदेशानुसार विभिन्न आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी उपरांत ठोस साक्ष्य जुटा कर अदालत में मुस्तैदीपूर्वक पैरवी की जा रही है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App