11 गैस एजेंसियों के खिलाफ केस

By: Feb 22nd, 2018 12:06 am

सिलेंडरों के वजन में गड़बड़ पर खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई

शिमला— सिलेंडरों के वजन में गड़बड़ होने पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने 11 गैस एजेंसियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। विभाग ने सिलेंडर के वजन में आ रही शिकायतों पर प्रदेशभर में निरीक्षण अभियान चलाया था, जिसमें कई जगह सिलेंडर तय मापदंडों से मेल नहीं खाए। बुधवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने बताया कि उन्हें राज्य के विभिन्न भागों से एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा कम होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं और उन्होंने संबंधित विभाग को सिलेंडरों का निरीक्षण करने के आदेश दिए थे। इस कड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा मापतोल विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न भागों में 3441 सिलेंडरों का वजन किया गया, जिनमें से 40 सिलेंडरों का वजन निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता था। इस कारण इन सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया। इस संबंध में 11 गैस एजेंसियों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा-36 (2) के अंतर्गत अभियोग दर्ज किए गए, जबकि आठ एजेंसियों के विरूद्ध तोल-माप उपकरणों का सत्यापन न करवाने के कारण अभियोग दर्ज किए गए। श्री कपूर ने कहा कि इस तरह का अभियान एक साथ पूरे प्रदेश में पहली बार चलाया गया।  उन्होंने कहा कि वह उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर संवेदनशील हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाशत नहीं किया जा सकता। मंत्री ने इस संबंध में राज्य की सभी गैस एजेंसियों को अगाह किया है कि सभी सिलेंडरों का वजन मापदंडों के अनुसार हो। विभाग के निदेशक मदन चौहान ने कहा कि इस प्रकार के निरीक्षण भविष्य में जारी रखे जाएंगे।


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