धीमी जांच पर सीबीआई को कड़ी फटकार, निदेशक तलब

By: Mar 29th, 2018 12:06 am

कोटखाई छात्रा रेप एंड मर्डर मामले में हाई कोर्ट का कड़ा रुख

शिमला— कोटखाई छात्रा रेप और मर्डर मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक को आगामी 18 अप्रैल को तलब किया है। बुधवार को सीबीआई ने अदालत के समक्ष बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दायर की और जांच के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय मांगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए सीबीआई के निदेशक को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। बुधवार को सीबीआई द्वारा अदालत के समक्ष नौवीं स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई के पश्चात सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि सीबीआई को इस मामले से जुड़ी कुछ जरूरी रिपोर्ट मिली हैं। सीबीआई की ओर से अदालत से आग्रह किया गया कि इस मामले की सुनवाई अगले कल यानी गुरुवार को की जाए और सीबीआई को यह रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने की अनुमति दी जाए। परंतु यह अनुमति नहीं मिल पाई। उल्लेखनीय है कोटखाई के महासू स्कूल की दसवीं की छात्रा चार जुलाई को स्कूल से छुट्टी के बाद अचानक लापता हो गई थी। इसके बाद उसकी लाश छह जुलाई को साथ के दांदी के जंगल से बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम में छात्रा की रेप के बाद हत्या करने की पुष्टि हुई थी। इस मामले में हालांकि पुलिस के जांच दल ने छह आरोपियों को पकड़ा था, जिनमें से एक की कोटखाई थाने के लॉकअप में संदिग्ध मौत हो गई थी। वहीं पांच अन्य आरोपियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सीबीआई इस मामले में दो सौ से अधिक लोगों के सैंपल जुटा चुकी है और सैकड़ों लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वहीं, इस मामले की जांच को लिए मोबाइल डंप डाटा सहित अन्य तकनीकी जांच की जा रही है, लेकिन जांच में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है। इस पूरे प्रकरण में कई पुलिस अधिकारी जेल में हैं, जिन पर भी मामले चल रहे हैं।

आठ महीने से जांच

कोटखाई छात्रा गैंगरेप मामले में सीबीआई बीते आठ माह से जांच कर रही है, लेकिन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के हाथ अभी तक असली कातिलों तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सीबीआई असली कातिलों को पकड़ भी पाएगी या नहीं। इसी के चलते बुधवार को हाई कोर्ट ने भी इस मामले में पर कड़ा रुख अपनाया और अब सीबीआई के निदेशक को ही कोर्ट में तलब कर लिया है।


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