सुप्रीम कोर्ट से होटलियर्ज को राहत
मनाली – होटलियर्ज एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के होटलियर्ज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मनाली में गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि एनजीटी ने प्रदेश के होटलों को औपचारिताएं करने को बिना समय दिए ही बंद करने के आदेश दिए थे, जिसको लेकर होटल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में राहत का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि होटलों को औपचारिकताएं पूरी करने को समय मिल गया है, जिससे उन्हें राहत मिली है। गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि एनजीटी अपना काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि टीसीपी को सेक्शन 39 के तहत मापदंड के अनुसार काम न करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार है। संबंधित विभाग मापदंड पूरे न करने वाले होटलों पर कार्रवाई कर सकती है। एनजीटी इस तरह से होटलों को एकदम से बंद नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि होटलियर्ज सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में जुट जाएं। गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया जाएगा कि इन मापदंडों को थोड़ा सरल किया जाए।
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