क्रोएशिया की नागरिक को जेल
जवाली— न्यायाधीश प्रथम श्रेणी जवाली अनिता शर्मा की अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए बिना वीजा के अवैध रूप से रह रही विदेशी महिला को डेढ़ साल कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सरकारी वकील संजय चौहान ने बताया कि जवाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पांच अक्तूबर 2017 को मावा जवाली स्थित शनिदेव मंदिर में दबिश के दौरान बिना वीजा के रह रही विदेशी महिला मोलोसीक वंसा निवासी क्रोएशिया को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को जवाली कोर्ट ने विदेशी महिला को डेढ़ साल कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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