ट्रेन में खानपान पर पांच फीसदी जीएसटी

By: Apr 7th, 2018 12:02 am

नई दिल्ली — रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खान-पान पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के पांच प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारतीय रेल या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) या उनके वेंडरों द्वारा ट्रेन या स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध कराए जा रहे खाने-पीने के सामान पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड को ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं।


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