दिव्यांग को 12 प्रतिशत ब्याज समेत दें सभी लाभ

By: Apr 19th, 2018 12:01 am

 सुंदरनगर— सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग मंडल सुंदरनगर से मुख्य प्रारूपकार के पद से कुशल कुमार सकलानी को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। कुशल कुमार सकलानी ने विभाग के इस फैसले को प्रशासनिक प्राधिकरण बेंच मंडी में चुनौती दी, क्योंकि नियमों के तहत दिव्यांग काडर के कर्मचारियों और अधिकारियों को 58 की बजाय 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किए जाने का प्रावधान है। प्रशासनिक प्राधिकरण के न्यायाधीश बीके शर्मा ने कुशल कुमार सकलानी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विभाग को कुशल कुमार सकलानी को तमाम वित्तीय लाभ 12 प्रतिशत ब्याज सहित देने का फैसला सुनाया है। यह जानकारी कुशल कुमार सकलानी के अधिवक्ता अनुपम भंडारी ने दी। गौर रहे कि सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग मंडल सुंदरनगर से मुख्य प्रारूपकार के पद से कुशल कुमार सकलानी को 30 सितंबर, 2017 को सेवानिवृत कर दिया था, जबकि नियमों के तहत उनकी सेवानिवृत सितंबर 2019 को होनी थी। कुशल कुमार सकलानी ने मुख्यमंत्री से कोर्ट के इस फैसले को जल्द अमलीजामा पहनाने का आग्रह किया है।

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