निजी स्कूल को 1.59 लाख का जुर्माना
कुल्लू —जिला उपभोक्ता अदालत कुल्लू ने जिला के एक निजी स्कूल और प्रधानाचार्य को 1.59 लाख जुर्माना अदा करने के निर्देश जारी किए हैं। स्कूल की एक छात्रा ने उपभोक्ता अदालत कुल्लू में शिकायत दर्ज कराई थी कि स्कूल ने अपनी मनमर्जी से रूल के खिलाफ 2016 में प्लस टू (मेडिकल) परीक्षा के एक पेपर नहीं बैठने दिया, जिससे सीबीएसई बोर्ड में छात्रा, शिकायतकर्ता को एक पेपर में अब्सेंट दिखाकर रिजल्ट कंपार्टमेंट आ गया था। छात्रा को यह कहकर परीक्षा में नहीं बैठने दिया कि छात्रा की अटेंडेस शॉर्ट है। बाद में छात्रा को सीबीएसई से डुप्लीकेट रोल नंबर मिल गया था और छात्रा का रिजल्ट एक पेपर में अब्सेंट होने की वजह से कंपार्टमेंट आ गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद उपभोक्ता अदालत कुल्लू के अध्यक्ष ने कुल 1.59 लाख रुपए का भुगतान एवं भुगतान तिथि तक नौ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश स्कूल को दिया है, जिसमें आवेदक को हुई परेशानी मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपए तथा मुकदमा खर्च के रूप में दस हजार रुपए का भुगतान भी शामिल है।
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