प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे शराब के ठेके

By: Apr 21st, 2018 12:02 am

मंडी— हिमाचल प्रदेश के अधिकतर ठेके बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन न होने से एक ओर नियमों को धज्जियां उड़ रही हैं, वहीं दूसरी और सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का घाटा हो रहा है। ठेके आबंटन होने के बाद हर ठेके के लिए फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, लेकिन प्रदेश भर के अधिकतर ठेकों की रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुई है। गौरतलब है कि नए वित्त वर्ष में ठेके खुले हुए करीब 20 दिन हो गए हैं और 90 फीसदी से ज्यादा ठेकों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई है। जानकारी के अनुसार हिमाचल में करीब तीन हजार ठेके हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग को राजस्व को कितना घाटा हो रहा होगा। बताया जा रहा है कि हर बार ही इस तरह होता है। अधिकतर जिलों में कुछ ठेकों की ही रजिस्ट्रेशन होती है, जबकि बाकी साल भर ऐसे ही काम चला लेते हैं। विभाग की सख्ती न होना भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। बता दें कि कुछ जिलों में संबंधित फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आबकारी एवं कराधान विभाग से पूरा रिकार्ड भी तलब कर लिया है, ताकि नोटिस भेजने की तैयारी की जा सके, जबकि कुछ जिलों में रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई जानकारी ही नहीं है। कुछ जिलों में फूड एंड सेफ्टी विभाग की ओर से आबकारी एवं कराधान विभाग को बाकायदा चिट्ठी लिख कर जिला भर के ठेकों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। ठेकों को ब्यौरा मिलते ही नोटिस भेजे जाएंगे। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। आंकड़ों में नजर दौड़ाएं तो एक ठेके से रजिस्टे्रशन के 2000 रुपए बनते हैं। 2000 के हिसाब से 313 ठेकों के 6.26 लाख रुपए बनते हैं। ऐसे में इस समय फूड डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन न होने से सीधा सवा छह लाख का सीधा चूना लग रहा है। हालांकि अब देखना हो कि विभाग कितनी जल्द कार्रवाई अमल में लाता है।

पांच लाख रुपए तक है जुर्माना

ठेके की रजिस्ट्रेशन करीब 2000 रुपए की सालाना फीस बनती है। ऐसे में विभाग को होने वाले राजस्व में भी घाटा हो रहा है। नियमों पर गौर करें तो रजिस्ट्रेशन के बगैर शराब बेचने पर पांच लाख रुपए तक जुर्माना और छह माह तक की सजा का प्रावधान है।

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