25 फीसदी दाखिला दिया या नहीं, होगी जांच

By: Apr 24th, 2018 12:02 am

निजी स्कूलों में आरटीई से पहली-छठी में एडमिशन जरूरी, मनमानी पर कसेगा शिकंजा

धर्मशाला — हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षा का अधिकार-2009 को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब राज्य के प्राइवेट स्कूलों को पहली क्लास के साथ-साथ छठी कक्षा में भी 25 प्रतिशत दाखिले आरक्षित वर्ग और गरीब परिवारों के बच्चों को देना अनिवार्य कर किया गया है। अब 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित वर्ग को प्रदान न किए जाने पर प्राइवेट स्कूलों की जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, स्कूलों को 25 प्रतिशत छात्रों की जानकारी भी शिक्षा विभाग को भेजनी होगी। स्कूलों में आरटीई नियमों के तहत 25 प्रतिशत दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा का अधिकार के नियमों के तहत प्राइवेट स्कूलों को पहली कक्षा के छात्र को डेढ़ किलोमीटर और छठी कक्षा में तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले छात्र को एडमिशन प्रदान करनी होगी। अब तक 25 प्रतिशत दाखिले से बचने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा का अधिकार आरटीआई का डंडा चलेगा। इसके चलते अब गरीब परिवारों के बच्चों को भी अपने घर के पास ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सकेगा। 25 प्रतिशत छात्रों की प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होगी। सरकार द्वारा छात्र की एजुकेशन में होने वाले खर्च का वहन किया जाएगा। अब पहली अप्रैल से शुरू हुए नए शैक्षणिक सत्र में प्राइवेट स्कूलों को अपनी मनमानी करना और आरटीई के नियमों की अवहेलना करना खूब महंगा पड़ेगा। 25 प्रतिशत सीटें एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल और आईआरडीपी के छात्रों को प्रदान न करने पर स्कूलों में ताले लटक जाएंगे। स्कूलों में दाखिलों की जांच करने के लिए शिक्षा विभाग की टीम विशेष रूप से निरीक्षण अभियान चलाएगी। जिन स्कूलों में गरीब छात्रों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही होगी, उन स्कूलों पर आरटीई के तहत कार्रवाई की जाएगी।

निजी स्कूलों से मंगवाया रिकार्ड

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कांगड़ा दीपक किनायत ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पहली के डेढ़ किलोमीटर और छठी के तीन किलोमीटर के भीतर प्राइवेट स्कूलों को दाखिला प्रदान करना अनिवार्य है। 25 प्रतिशत आरक्षित वर्ग को दाखिला को लेकर जांच की जाएगी। साथ ही स्कूलों से भी रिकार्ड मंगवाया जा रहा है। दाखिला न देने वाले प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

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