7 साल कैद, 10 हजार जुर्माना

By: Apr 29th, 2018 12:05 am

हमीरपुर  —दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को कोर्ट ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।  इसके साथ ही दोषी को दस हजार रुपए जुर्माना डाला गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पद्म सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर ने आरोप सिद्ध होने पर सुनील कुमार पुत्र बग्गा राम गांव चरमाणी डाकघर गलोड़ तहसील बड़सर जिला हमीरपुर को यह सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 304 बी में सात साल तथा आईपीसी 306 में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। वहीं, दोनों धाराओं में पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना डाला गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी सीएस भाटिया के अनुसार चार अप्रैल 2016 को रतन चंद पुत्र सोहण राम गांव टिक्कर खरवाडि़यां तहसील भोरंज ने पुलिस में बयान दर्ज करवाया था। उसने अपने बयान में कहा था कि अपनी लड़की की शादी सुनील कुमार के साथ 20 अक्तूबर, 2015 को करवाई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति दहेज के लिए इसे प्रताडि़त करने लग पड़ा। इसके साथ ही वह लड़की से तलाक लेने की बात कहता था। तंग आकर महिला ने आत्महत्या कर ली। शनिवार को अदालत ने सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मुकदमे की तफतीश एसआई अवतार सिंह ने की तथा पैरवी जिला न्यायवादी सीएस भाटिया द्वारा की गई।

आखिर क्या था मामला

मृतका सरोज वाला ने दहेज के लिए प्रताडि़त करने के बाद फंदा लगाकर जान दे दी। दहेज प्रताड़ना के संबंध में वह बाकायदा सुसाइड नोट लिखकर छोड़ गई थी। सुसाइड नोट में लिखा था कि उसका पति उसे दहेज के लिए लगातार तंग करता है। अब तंग आकर यह अपनी जीवनलीला समाप्त करने जा रही है। फंदे से झूलकर मौत को गले लगाने के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस थाना भोरंज में मामला दर्ज करवाया था।

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