छात्रों को अच्छा ट्रांसपोर्ट देने के लिए दें प्रोपोजल

By: May 15th, 2018 12:01 am

नूरपुर हादसाः हाई कोर्ट के महाधिवक्ता को आदेश

 शिमला— प्रदेश हाई कोर्ट ने स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के महाधिवक्ता को आदेश दिए हैं कि वह प्रोपोजल दें। प्रोपोजल देने से पहले इस मामले में संबंधित पक्षों के साथ बैठक करें, ताकि प्रदेश भर में इस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सके। महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि मामले की अगली सुनवाई से पहले वह इस मीटिंग का आयोजन करेंगे और अदालत को बैठक के नतीजे से अवगत करवाया जाएगा। अदालत ने मामले की सुनवाई18 मई के लिए स्थगित करते हुए कहा कि यह मामला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अदालत ने यह आदेश नूरपुर में बस दुर्घटना में 27 लोगों की मौत होने के मामले पर चल रही जनहित याचिका में पारित किया है। अदालत ने इस संबंध में छपी खबरों पर संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया था। अदालत ने इस मामले का स्कोप पूरे राज्य के लिया बढ़ाते हुए कहा कि इस दुर्घटना ने प्रदेशवासियों को झकझोर कर रखा दिया। 27 मृतकों में से 23 बच्चे एक ही स्कूल के थे।

अपने सपनों के जीवनसंगी को ढूँढिये भारत  मैट्रिमोनी पर – निःशुल्क  रजिस्ट्रेशन!


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App