स्कूल ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था कैसे सुधरे, बताए सरकार
शिमला — छात्रों के स्कूल आने-ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने अपने पारित आदेशों में कहा है कि 15 मई से पहले प्रदेश सरकार शपथ पत्र दायर कर बताए कि इस व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जा सकता है। नूरपुर में हुए स्कूल बस हादसे पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में 15 मई से पहले प्रदेश सरकार को शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि पहले प्रदेश सरकार 15 मई से पहले एफिडेविट फाइल कर के बताएं कि स्कूलों में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कैसे सुधार लाया जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। जाहिर है कि इससे पहले नूरपुर में हुए स्कूल बस हादसे पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा था। कोर्ट ने नूरपुर हादसे पर सरकार व स्कूल प्रबंधन को नोटिस भी जारी किया था। वहीं, इस मामले में पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया।
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